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Wednesday, August 29, 2012

छात्रा के अपहरण के आरोपी युवक को सात साल की सजा
सीहोर। बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश श्री उल्लास बापट ने कक्षा 6 की छात्रा का अपहरण कर रात भर बंदी बनाने वाले युवक को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर लोक अभियोजक ओमप्रकाश मिश्रा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 27 अप्रैल 12 की रात करीब साढ़े आठ बजे जब कक्षा 6 की छात्रा पानी भरने के लिए अपने मोहल्ले के हैंडपंप पर गई तो फारेस्ट कालोनी गंज निवासी गोलू उर्फ नरेन्द्र आत्मज कमलसिंह लोघी ने जाकर कहा कि तुम्हें मेरी माँ ने घर पर बुलाया है, बालिका को वो दुर्गा कालोनी स्थित अपने घर ले गया और रात को बालात्संग के उद्ेश्य से रात भर रोके रखा। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 363, 366 के अंर्तगत प्रकरण कायम किया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश श्री उल्लास बापट ने आरोपी को धारा 363 और 366 के अंर्तगत सात- सात साल के कारावास की सजा सुनाई यह दोनों सजाए साथ साथ चलेगी।

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