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Saturday, November 10, 2012

वोट तभी डाल पाएंगे जब मतदाता सूची में नाम होगा 
20 नवम्बर तक बीएलओ करेंगे आवेदन जमा 
सीहोर | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी,2013 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाले युवक / युवतियां लोक सभा / विधान सभा आम चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे बशर्ते उनका नाम फोटो निर्वाचक नामावली में सही सही दर्ज होगा। आयोग द्वारा ऐसे सभी मतदाताओं से जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है अपना ना
म सूची में शामिल कराने का आग्रह किया गया है। पूर्ण रूप से भरे आवेदन 20 नवम्बर,2012 तक अभिहित अधिकारी (बीएलओ) के पास स्वीकार किए जाएंगे जोकि संबंधित मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. श्री एस.एस.बंसल द्वारा जनहित में जारी एक जानकारी में बताया गया है कि ऐसे युवक / युवती जिनकी उम्र 1 जनवरी,2013 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वे फोटो निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित फार्म-6 में आवेदन करें। फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए मतदाता को नवीनतम पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो आवेदन के साथ संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराना होंगे, जिससे मतदाता का नाम सम्मिलित होने के साथ ही पहचान पत्र भी तैयार किया जा सकेगा। मृत अथवा स्थानांतरित निर्वाचकों को जो उस मतदान केन्द्र के सामान्य निवासी नहीं रह गए हैं उनकी जानकारी फार्म 7 में बीएलओ को दी जाएगी। इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु में कोई त्रुटि है तो इसे संशोधित कराने के लिए फार्म - 8 अभिहित अधिकारी (बीएलओ) को दिए जाएंगे। निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क है जिसे संबंधित मतदान केन्द्र पर नियुक्त बीएलओ, तहसील कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यह फार्म मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइड ’सीईओमध्यप्रदेश डॉट निक डॉट इन’ से भी डाउनलोड किया जा सकते हैं। एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज कराना कानूनन अपराध है।

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