पंजा काटने वाले को दस वर्ष का कारावास
सीहोर। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उल् लास बापट ने एक ग्रामीण के हाथ के पंजे को बेरहमी पूर्वक काटने वाले अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ओमप्रकाश मिश्रा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार सीहोर के निकटवर्ती ग्राम हैदरगंज निवासी अनुसूचित जाति के कालूराम आत्मज लालजी राम 23 सितम्बर 11 को जब अपने ही गांव के प्रहलाद आत्मज किशनलाल के घर के सामने से गुजर रहा था तब प्रहलाद ने उसे जबरन रोककर मारपीट की मारपीट के दौरान प्रहलाद ने कुल्हाड़ी से पहले गर्दन पर वार किया और जब कालूराम ने दूसरे वार को रोकने की कोशिश की तो उसके हाथ पर प्रहार कर उसका पंजा ही हाथ से अलग कर दिया। मंडी पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा 307 के अंर्तगत अपराध कायम किया। जिस पर मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश श्री उल्लास बापट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रहलाद को दस वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश मिश्रा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार सीहोर के निकटवर्ती ग्राम हैदरगंज निवासी अनुसूचित जाति के कालूराम आत्मज लालजी राम 23 सितम्बर 11 को जब अपने ही गांव के प्रहलाद आत्मज किशनलाल के घर के सामने से गुजर रहा था तब प्रहलाद ने उसे जबरन रोककर मारपीट की मारपीट के दौरान प्रहलाद ने कुल्हाड़ी से पहले गर्दन पर वार किया और जब कालूराम ने दूसरे वार को रोकने की कोशिश की तो उसके हाथ पर प्रहार कर उसका पंजा ही हाथ से अलग कर दिया। मंडी पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा 307 के अंर्तगत अपराध कायम किया। जिस पर मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश श्री उल्लास बापट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रहलाद को दस वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश मिश्रा ने पैरवी की।
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