पूर्व क्षेत्र विद्युत कम्पनी की अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना संशोधित
सेवानिवृत्ति तक वित्तीय सहायता का प्रावधान
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कार्य-सम्पादन के दौरान होने वाली मृत्यु के बाद मृत कार्मिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना में पात्रता के प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है। कम्पनी ने अब सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किये जाने संबंधी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। पूर्व में ऐसे प्रकरणों में ही सहायता की पात्रता थी, जिसमें मृतक द्वारा सुरक्षा उपकरणों का समुचित उपयोग किया गया हो। कम्पनी द्वारा अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना में किये गये संशोधन के बाद अब कार्य-सम्पादन के दौरान कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कार्मिक की नियत सेवानिवृत्ति तिथि तक अनुकंपा वित्तीय सहायता की पात्रता होगी। यह राशि उन्हें तत्समय प्राप्त होने वाले वेतन (मूल-वेतन, महँगाई भत्ता सहित) में से पेंशन तथा महँगाई राहत को छोड़कर योजना के प्रावधानों के अंतर्गत देय होगी।
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