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Friday, October 5, 2012


बिजली चोरी के आरोपी को दो साल की सजा, जुर्माना
बिजली चोरी के एक प्रकरण में विशेष विद्युत न्यायालय, सतना ने आरोपी उपभोक्ता को दो वर्ष के कठोर कारावास और करीब साढ़े तीन लाख रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने उपभोक्ता द्वारा राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा एक लाख 13 हजार 482 रुपये के सिविल दायित्व के दायित्वाधीन मानकर दण्डित किया है। उल्लेखनीय है कि
 सतना जिले के ग्राम जमुनिहा थाना रामपुर बघेलान निवासी गुड्डू सिंह के पोल्ट्री-फार्म परिसर का आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया था कि निम्न-दाब लाइन से सीधे तार फँसाकर 3 हार्स-पॉवर की आटा-चक्की तथा 3700 वॉट भार की विद्युत ऊर्जा का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है। इस पर पंचनामा बनाकर विद्युत चोरी में प्रयुक्त सामग्री जप्त कर तथा क्षति का आँकलन कर एक लाख 13 हजार 482 का निर्धारण आदेश आरोपी उपभोक्ता को दिया गया। आरोपी द्वारा प्रकरण में सहयोग नहीं देने पर प्रकरण विशेष विद्युत न्यायालय, सतना में प्रस्तुत किया गया था। विशेष विद्युत न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी उपभोक्ता को दोषी करार दिया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जेल वारंट केन्द्रीय जेल, सतना भेजा गया।

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