धार्मिक उत्सव समितियों से अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झाँकी, पण्डाल की साज-सज्जा करने की अपील
एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रामलीला, दुर्गा-उत्सव, गरबा तथा डाण्डिया-उत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाँकियों में बिजली साज-सज्जा नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। प्रदेश और देश में व्याप्त विद्युत संकट को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक उत्सव समितियों से विद्युत कम्पनियों ने अपील की है कि पण्डाल और उसके बाहर मैदान, सड़क पर लगाई जाने वाली बिजली में बचत कर ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा तथा देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जायेगी। इसके लिए कम्पनी में राशि जमा करना होगी। इसके लिये आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा-निधि तथा अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि जमा कर पक्की रसीद प्राप्त की जाना चाहिये। धार्मिक आयोजन में विद्युत साज-सज्जा के लिये कम्पनी के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिये आवेदन करें। धार्मिक उत्सव समितियों, उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिये एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। कम्पनी ने सलाह दी है कि वायरिंग आदि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाई जाये। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि पण्डाल में अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाले तारों का ही उपयोग करें। जोड़ों पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगायें और तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखें। विद्युत वितरण कम्पनियों ने आग्रह किया है कि आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिये नहीं करें। साथ ही अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं किया जाये। कम्पनियों ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका के साथ ही पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से बिजली जाने की संभावना बनी रहती है। समितियों से कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत उपयोगकर्ता तथा जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य करवाया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। ऐसा होने पर संबंधित ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। कम्पनियों ने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे झाँकियों के निर्माण तथा विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें।
0 comments:
Post a Comment