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Wednesday, November 7, 2012


प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहन प्रतिबंधित 
सीहोर | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सीहोर जिले में निर्मित 23 सड़कों पर कोई भी वाहन जिसका कुल भार आठ टन से अधिक होगा उसका आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू दिया गया है। 
जारी आदेश के तहत विकासखंड इछावर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मार्ग ढाबला राय से रामनगर, इछावर से दीवडिया, दीवडिया से आर्या, आर्या से दुदलई, बिलकिसगंज से आबिदाबाद, आबिदावाद से लावाखेडी (वीरपुर), विकासखंड बुधनी अंतर्गत सत्रामउ से चीकली, बकतरा रोड से ठीकरी, बनेटा से बनेटा प्लाट, रेहटी से नहलाई, नहलाई से जाजना, बुधनी-रेहटी रोड से नीनोर, विकासखंड नसरूल्लागंज के अंतर्गत कलवाना से चींच, नसरूल्लागंज रोड से खातेगांव (सीलकंठ,मंडी, अतरालिया होते हुए), पाण्डागांव धोलपुर मार्ग, नसरूल्लागंज से पांचोर, विकासखंड आष्टा के मार्ग एनएच 86 से गवाखेडा, एनएच 86 से मुरावर और सीहोर विकासखंड के तहत सोनकच्छ से बरखेडी, चरनाल रोड से छतरपुरा, अहमदपुर रोड से चरनाल, हिंगोनी से चरनाल, तथा इंदौर मेनरोड से महोडिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर आठ टन तक के वजन वाले वाहनों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। 
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित सड़कों पर 20 से 40 टन तक के भारी वाहनों की आवाजाही के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इन सड़कों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बारहमासी सड़क सुविधा प्रदान करना है। भारी वाहनों के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोक न्यूसेन्स उत्पन्न हो रहा है। लोक न्यूसेन्स के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है।

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