नियम विरुद्ध भूमि आवंटन के दोषी चार अधिकारी निलंबित
शासन ने उद्योग विभाग के 4 अधिकारियों को अवैधानिक कार्य का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया है।
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री ए.डी. चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, सागर, श्री पी.एन. रायकवार, उप संचालक उद्योग संचालनालय, भोपाल, श्री आर.के. पाटीदार, प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इंदौर, श्री एस.सी. मोरे, तत्कालीन सहायक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इंदौर द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही को कदाचरण की श्रेणी में मानकर उनका निलंबन किया गया है। निलंबित अधिकारियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, पोलो ग्राउंड इंदौर में प्लाटेड एरिया की भूमि अपात्र लोगों को नियम विरुद्ध आवंटित कर, शासन को वित्तीय हानि पहुँचाने का दोषी माना गया है। अधिकारियों का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत कदाचरण माना गया है।
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