वृहद लोक अदालत पन्द्रह दिसम्बर को
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सीहोर | 29-नवम्बर-2012 संपूर्ण मध्यप्रदेश में 15 दिसम्बर,12 को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के अध्यक्ष माननीय श्री उल्हास बापट के मार्ग दर्शन में 15 दिसम्बर को जिला न्यायालय परिसर में वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक सीहोर जिला न्यायालय में 15 दिसम्बर को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, भरण पोषण, सहकारिता, राजस्व, चैक बाउंस, व्यवहारवाद, आपराधिक प्रकरण, राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण व प्रीलिटिगेशन प्रकरण (वाद पूर्व सुलह) का निराकरण आपसी सहमति से किया जायगा।
इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समस्त घरेलू, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू विद्युत उपभोक्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र के 10 हार्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। छूट के तहत कंपनी ने यह शर्त रखी है कि आरोपी उपयोगकर्ता तथा बिजली उपभोक्ता प्रथम प्रकरण में सिविल दायित्व की राशि का एक मुश्त भुगतान करता है तो सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट का पात्र होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा ऐसे सभी पक्षकारों से लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की गई है जो आपसी सहमति के आधार पर अपने मामलों का निराकरण कराना चाहते हैं।
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