15 दिसम्बर को प्रदेश में वृहद् लोक अदालतें
|
जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजन |
प्रदेश में 15 दिसम्बर को वृहद् लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार यह लोक अदालतें सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर लगेंगी।
लोक अदालतों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर वाहन दावा प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउन्स प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, कुटुम्ब न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किया जाएगा। लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के अतिरिक्त जिले में भू-अर्जन राजस्व, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, आँगनबाड़ी, लोक स्वास्थ्य, महिला-बाल विकास, पंचायत एवं समाज-कल्याण, श्रम, सहकारी बैंक, ऊर्जा विभाग के साथ-साथ मोबाइल कम्पनियों आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
ऊर्जा विभाग के प्रकरणों के निराकरण के लिये न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में समस्त घरेलू, समस्त कृषि ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्व-शक्ति भार तक के औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आँकलित सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट इस शर्त पर दी जायेगी कि उपभोक्ता सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करे। यह छूट केवल 15 दिसम्बर की लोक अदालत के लिये ही लागू रहेगी।
इन लोक अदालतों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों के विभिन्न टैक्स एवं शुल्क नामांतरण, न्यूसेन्स, अतिक्रमण, पेंशन से संबंधित प्रकरण और सभी प्रकार के अनुतोष के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 130, 131, 132 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के नगर पालिका एवं नगर परिषदों के सम्पत्ति कर की वसूली के प्रकरणों में कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2011-12 तक की बकाया राशि पर यह छूट देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्त में जमा करवाई जायेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। छूट मात्र लोक अदालत के लिये ही दी गयी है।
|
0 comments:
Post a Comment