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Sunday, December 30, 2012

लोक सेवा में विलंब के लिए 5 हजार की शास्ति 
सीहोर | 
 
   लोक सेवा के प्रदाय के गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समय सीमा के पश्चात विलंब से निराकरण करने पर महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सीडीपीओ श्री संजय श्रीवास्तव पर 5 हजार रूपये की शास्ति प्रभारी कलेक्टर श्री एस.एस.बघेल द्वारा अधिरोपित की गई।  नोडल अधिकारी श्रीमती अंजली जोसफ ने बताया कि लोक सेवा प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत विलंब से सेवा प्रदान करने पर शास्ति का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सेवा प्रदान के लिए विलंब करने वाले पदाभिहित अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जायगी। प्रभारी कलेक्टर श्री बघेल ने सभी अधिकारियों को समय सीमा में सेवा प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया है।   

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