| एक आदतन अपराधी जिला बदर |
सीहोर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कवीन्द्र कियावत ने एक आदतन अपराधी को छः माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कवीन्द्र कियावत ने पुलिस अधीक्षक सीहोर से प्राप्त प्रतिवेदन से पूर्णतः संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत लखनलाल शाक्या उम्र 20 वर्ष निवासी कस्बा थाना कोतवाली सीहोर को सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से छः माह के लिए निष्कासित कर दिया है।
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