सीहोर। जिला अदालत ने मंगलवार को ग्राम पाटेर अहमदपुर निवासी एक ग्रामीण युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार 20 मई 10 को शाम साढ़े चार बजे के करीब ग्राम पाटेर अहमदपुर निवासी 20 वर्षीय विक्रम पुत्र गोरधन मोटर साइकिल से ग्राम बांसिया स्थित नाले के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान गाम बांसिया के दो
सगे भाई रामचरण और कासीराम पुत्र भंवरजी ने लाठी, फर्सी, कुल्हाड़ी से विक्रम को रोककर मारपीट की गई और लहूलुहान अवस्था में मरा समझकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल विक्रम को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन विक्रम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले में अहमदपुर पुलिस ने हत्या का मामला कायम करने के बाद चालान जिला अदालत में प्रस्तुत किया गया था। जिला न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने दस साक्ष्यिओं के कथन कराए गए। जिला और सत्र न्यायाधीश ने मामले में उभय पक्ष के कथन सुनने के पश्चात हत्या के आरोपी दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की और से पैरवी ओमप्रकाश मिश्रा ने की।
सगे भाई रामचरण और कासीराम पुत्र भंवरजी ने लाठी, फर्सी, कुल्हाड़ी से विक्रम को रोककर मारपीट की गई और लहूलुहान अवस्था में मरा समझकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल विक्रम को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन विक्रम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले में अहमदपुर पुलिस ने हत्या का मामला कायम करने के बाद चालान जिला अदालत में प्रस्तुत किया गया था। जिला न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने दस साक्ष्यिओं के कथन कराए गए। जिला और सत्र न्यायाधीश ने मामले में उभय पक्ष के कथन सुनने के पश्चात हत्या के आरोपी दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की और से पैरवी ओमप्रकाश मिश्रा ने की।
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