जेल प्रहरियों के बच्चों के विवाद का मामला
हत्या की कोशिश के आरोपी को 5 साल की कैद
सीहोर। फरवरी माह में जेल के प्रहरियों के बच्चों के विवाद के मामले में हुए जानलेवा हमले के आरोपी को कल शाम सत्र न्यायाधीश उल्लास बापट ने पांच साल की सजा तथा पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी ओमप्रकाश मिश्रा द्वारा की गई।
उप जेल सीहोर में कैलाश मालवीय और जगदीश मालवीय प्रहरी के रुप में पदस्थ है तथा जेल के आवासीय क्वाटर में निवासरत् है। अभियोजन से मिली जानकारी अनुसार 23 फरवरी 2012 को इनके बच्चों के बीच विवाद हुआ जिस पर प्रहरी कैलाश अपने पुत्र पवन को लेकर समझाने के लिए जगदीश के घर गया तो वहां पर जगदीश के भतीजे अनिल आत्मज प्रहलाद मालवीय ने कैलाश और पवन पर चाकूओं से हमला बोल दिया जिससे दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए थे मंडी पुलिस ने अनिल मालवीय पर भादवि की धारा 307 के अंर्तगत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में सत्र न्यायालय में अभियोजन की ओर से 8 तथा बचाव पक्ष की ओर से 2 साक्षियों केे बयान कराए गए जिस पर कल सत्र न्यायाधीश श्री उल्लास बापट ने 18 पृष्ठीय निर्णय सुनाते हुए हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए अनिल मालवीय को पांच- पांच वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी ओमप्रकाश मिश्रा द्वारा की गई।
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