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Monday, October 1, 2012


मतदाता-सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
एक अक्टूबर को होगा मतदाता-सूची का प्रकाशन
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश की मतदाता-सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम मतदाता-सूची में शामिल हैं, उस सूची का प्रकाशन एक अक्टूबर, 2012 को प्रदेश के सभी 53 हजार 194 मतदान-केन्द्र पर किया जायेगा। इस सूची के जारी होने के बाद जिन मतदाताओं के नाम मतदाता-सूची में नहीं हैं, वे निर्धारित फार्म-6 में जानकारी भरकर दो फोटो और निवास स्थान के प्रूफ के साथ अपने क्षेत्र के बूथ-लेवल ऑफीसर (बीएलओ) को दे सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता-सूची में जिन नामों पर आपत्ति हो, उसे वे बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया है कि यदि किसी मतदाता का नाम, उम्र में त्रुटियाँ हों तो फार्म नम्बर-8 तथा जो मतदाता स्थान बदलकर नये पते पर पहुँच गये हों, वे भी फार्म-7 भरकर यह जानकारी दे सकते हैं। यह समस्त कार्यवाही एक से 31 अक्टूबर तक चलेगी। समस्त मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र के बीएलओ का मोबाइल नम्बर तथा मतदान-केन्द्र के नाम की जानकारी आवश्यक रूप से प्राप्त करें। मतदाताओं को इंटरनेट के माध्यम से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। वे कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में 18 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 55 लाख होना चाहिये, जबकि वर्तमान में 4 करोड़ 37 लाख मतदाता हैं। इस तरह अभी भी पात्र 18 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता-सूची में शामिल किये जाने हैं। जिन युवा मतदाताओं की उम्र एक जनवरी, 2013 को 18 वर्ष होने वाली है, वे भी एक अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे इस अभियान में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। इसके लिये उन्हें भी फार्म नम्बर-6 भरकर देना होगा। प्रकाशित मतदाता-सूची को ग्राम-सभा, स्थानीय निकाय की बैठकों में भी 6 से 9 अक्टूबर तक बीएलओ द्वारा पढ़ा जायेगा। निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर माह की 7, 14 और 21 जो रविवार के दिन पड़ती हैं, इन दिनों में बीएलओ एवं राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ-लेवल एजेंट (बीएलए) को संयुक्त रूप से अपने-अपने क्षेत्र में दावे-आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। प्राप्त दावे-आपत्ति का निराकरण संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक दिसम्बर, 2012 तक करेंगे। इसके बाद 5 जनवरी, 2013 को मतदाता-सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जायेगा। मतदाताओं को निर्वाचक नामावली से संबंधित कोई दिक्कत है तो वे अपने क्षेत्र के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या जिला निर्वाचक पर्यवेक्षक से सम्पर्क कर चर्चा कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में टोल-फ्री नम्बर 1950 भी लगाया गया है।
कार्यक्रम
मतदाता-सूची का प्रकाशन एक अक्टूबर को।
दावे-आपत्ति-एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर।
मतदाता-सूची का वाचन-6 से 9 अक्टूबर।
दावे-आपत्ति का विशेष अभियान-7, 14 एवं 21 अक्टूबर।
दावे-आपत्ति का निराकरण-1 दिसम्बर, 2012 तक।
अंतिम मतदाता-सूची का प्रकाशन-5 जनवरी, 2013।

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