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Monday, October 1, 2012


दो अक्टूबर से प्रदेश में ग्राम-सभाओं का क्रमबद्ध आयोजन
27 महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-सभा अधिनियम-1993 के प्रावधानों के तहत आगामी दो अक्टूबर से प्रदेश की ग्राम-पंचायतों द्वारा ग्राम-सभाओं का क्रमबद्ध आयोजन किया जायेगा। आयोजन की तिथि और समय की सूचना ग्राम-पंचायत के साथ सार्वजनिक स्थलों पर लगाई जायेगी। इस बारे में मुनादी भी करवाई जायेगी। इस बार ग्राम-सभाओं में मुख्य रूप से समग्र स्वच्छता अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बेटी बचाओ अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम और मनरेगा में हुए कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के बारे में व्यापक चर्चा होगी। ग्राम-सभा में बीपीएल और आवासहीन परिवार की अद्यतन सूची भी पढ़ी जायेगी।
दो अक्टूबर को प्रस्तावित ग्राम-सभाओं में स्थानीय कार्य-सूची के स्थाई विषयों के अलावा जिन मुद्दों पर विशेष चर्चा प्राथमिकता से होगी, उनमें समग्र स्वच्छता के लिये मर्यादा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय के निर्माण के लिये ग्राम-वासियों को प्रेरणा दी जायेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य-योजना के लक्ष्य के बदले हासिल उपलब्धियों पर चर्चा होगी। शालाओं तथा आँगनवाड़ी केन्द्रों में चल रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम तथा साँझा-चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी ग्रामीण चर्चा करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन तथा राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के लम्बित आवेदनों पर विचार कर स्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में प्राप्त प्रकरणों पर भी चर्चा और अनुशंसा होगी। इस बार ग्राम-सभाओं में बेटी बचाओ अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों में चेतना जागृत की जायेगी और बेटी बचाओ की शपथ दिलवाई जायेगी। इस दौरान ऐसे परिवारों को जिनकी सिर्फ बेटियाँ हैं और ऐसी बेटियों ने विशेष उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उन्हें सम्मानित किया जायेगा। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आवेदन जमा करवाये जायेंगे। शाला-त्यागी और अप्रवेशित बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति स्कूलों में दर्ज हो, इस बारे में बताया जायेगा। ग्राम-पंचायतों के माध्यम से करवाये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी होगा। ग्राम-सभा में यह भी बताया जायेगा कि गाँव के 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो बैंक अथवा पोस्ट-ऑफिस अथवा अल्ट्रा स्माल बैंक हैं, वहाँ खाते खोलकर मनरेगा की मजदूरी का भुगतान करने की व्यवस्था हो। मध्यप्रदेश लोक-सेवाओं के भुगतान की गारंटी कानून के दायरे में चिन्हित सेवाओं की जानकारी भी दी जायेगी। हरियाली चुनरी तथा नर्मदा परिक्रमा-पथ के विकास पर भी विचार-विमर्श होगा। ग्राम-सभाओं में 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन आँगनवाड़ी केन्द्र पर लाने की व्यवस्था का अनुश्रवण होगा। इससे कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री आवास मिशन के साथ ही सभी ग्रामीण आवास योजनाओं की जानकारी ग्राम-सभाओं में दी जायेगी। इससे पहले स्थाई एजेंडा के विषयों में विगत बैठक के निर्णयों का पालन-प्रतिवेदन ग्राम-सभा में रखा जायेगा और आय-व्यय का अनुमोदन भी होगा।

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