यदि आपके पास कोई समाचार या फोटो है तथा आप भी किसी समस्या को शासन स्तर पर पंहुचाना चाहते हैं और किसी विषय पर लिखने के इच्छुक है,तो आपका स्वागत है ईमेल करे- writing.daswani@gmail.com, Mob No.-+919425070052

Thursday, November 8, 2012



बगैर अनुज्ञा नलकूप खनन प्रतिबंधित 
सीहोर | पेयजल को सुरक्षित रखने के मद्देनजर सीहोर अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत समस्त नदी, नाले, तालाब आदि सार्वजनिक जल स्त्रोतों से घरेलु प्रयोजन को छोड़कर किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए तथा सिंचाई / औद्योगिक प्रयोजन आदि हेतु बिना अनुज्ञा जल नहीं लिया जाएगा। इस सिलसिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीहोर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है जो 31 जनवरी,2013 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के तहत निजी नवीन नलकूपों का बगैर अनुज्ञा के उत्खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। 
   एसडीएम सीहोर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पेयजल / निस्तारी जल स्त्रोतों से सिंचाई हेतु अवैध रूप से पानी का उपयोग होने से ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होती है जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत एसडीएम द्वारा आदेश जारी कर संबंधित निकाय द्वारा उक्त समस्त जल स्त्रोतों में बोरी बंधान, कड़ी शटर, स्टॉपडेम आदि के माध्यम से पानी को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश सीहोर अनुभाग के संपूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील होकर यहां निवास करने वाली जनता पर लागू होगा।

0 comments: