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Thursday, February 28, 2013

सर्वे कार्य निष्पक्षता एवं ईमानदारी से करें - मुख्यमंत्री 

सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की गडबडी करने वाले को शासकीय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।
 सीहोर : 28 फरवरी, 2013  
    मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान गुरूवार को सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील के ओला प्रभावित गांव छापरी पहुंचे और गत दिवस ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्राम के कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी की नुकसान के सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता एवं तटस्थता के साथ पूर्ण करें। सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की गडबडी करने वाले को शासकीय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषकों से ऋण की वसूली स्थगित रखी जाएगी तथा अल्पकालिक ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदला जाएगा और इस अवधि का ब्याज सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा तथा आधा बिल सरकार भरेगी एवं आधा बिजली का बिल किसान किश्तों में भर सकेगा।
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत को निर्देश दिए कि वे कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें तथा ग्रीष्मकालीन फसलों की संभावना तलाशें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आमजन से मिले और उनसे आवेदन प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याएं हल करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मध्यप्रदेश वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरूप्रसाद शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह भाटी, श्री मायाराम पटेल, श्री रवि मालवीय, श्री मारूति शिशिर, श्री लखन यादव, श्री राजेश पंवार, श्री रामसंजीवन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं शासकीय अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित थे।

तीर्थयात्रा बारह को वैष्णोदेवी और तीस मार्च को जगन्नाथपुरी जाएगी
सीहोर : 28 फरवरी, 2013
    मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत 12 मार्च,13 को वैष्णोदेवी और 30 मार्च,13 को जगन्नाथपुरी के लिए यात्रा सीहोर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेंगी । जिले के 390 तीर्थ यात्री वैष्णोदेवी और  154 तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाएंगे।
    उपसंचालक सामाजिक न्याय से प्राप्त एक जानकारी के अनुसार वैष्णोदेवी तीर्थयात्रा के लिए आवेदन 2 मार्च तक एवं जगन्नाथपुरी के लिए आवेदन 21 मार्च तक संबंधित जनपद पंचायत, नगरपालिका / नगर पंचायत कार्यालयों में जमा किए जाएंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में आवेदन जमा किए हैं और तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है उन्हें दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल यात्रा की सहमति देना होगी।
    मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है। आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना भी अनिवार्य है जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं हो तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य हों। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जीवनकाल में एक बार तीर्थयात्रा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र संबंधित जनपद / नगर निकाय कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त कर इनकी पूर्ति उपरांत यहीं जमा किए जा सकते हैं।
    आवेदन पत्र की पूर्ति कर इस पर 3.5 से.मी. से 3.5 से.मी. साईज का रंगीन फोटो चस्पा करना एवं एक फोटो अलग से प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को साक्ष्य हेतु राशन कार्ड की प्रतिलिपि, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि या ड्रायविंग लायसेन्स की प्रतिलिपि या विद्युत देयक की प्रतिलिपि संलग्न करना होगी।
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