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Thursday, February 28, 2013

भोपाल के युवक की निर्मम हत्या के आरोपी युवकों को उम्र कैद
सीहोर। भोपाल के युवक की निर्ममता पूर्वक हत्या करने वाले दो आरोपी युवको को आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एस के जोशी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक रवि पारे द्वारा पैरवी की गई।
अभियोजन के अनुसार सेवा निवृत जज श्री आरएन शुक्ला का पुत्र मनीष शुक्ला राजधानी भोपाल में निवास करते हुए एक भोपाल में सर्विस करता था, मनीष शुक्ला अपनी कार से अक्सर भोपाल के मदीना होटल में खाना खाने जाया करता था, लगभग रोजाना की भांति मनीष शुक्ला 21 जुलाई 2010 को भी होटल मदीना में भोजन करने के लिए गया था पर उस दिन वो अपनी कार की जगह आटो में गया था जहां उसके द्वारा भोजन किया गया अभियोजन के अनुसार मनीष ड्रिंक भी किए हुआ था, यहां पर पहले से भोजन करने के लिए बैठे नारियल खेड़ा भोपाल निवासी अबरार पुत्र कल्लू शाह और ओल्ड एमएलबी कॉलेज बुधवारा निवासी आमिर पुत्र आबिद अली अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। दोनों की नियत उसके पर्स में रखे पैसे और महंगी घड़ी, सोने की चैन तथा अंगूठी पर डोल गई बताया जाता है कि दोनों के द्वारा इस कोलार के रास्ते बिलकिसगंज थाने के अंर्तगत वीरपुर जंगल ले गए जहां गला रेत कर उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी तथा शव की पहचान न हो पाए इसलिए आरोपियों ने उसके चेहरे को भी खराब कर दिया था, वीरपुर के जंगल मं कोलार डेम के पास मिली लाश की पहचान मनीष शुक्ला के रुप में होने से भोपाल तथा सीहोर की पुलिस सक्रिय हो गई थी मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कड़ी मेहनत के बाद पकडऩे में सफलता प्राप्त की थी जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री एसके जोशी ने परिस्थिति जन साक्ष्यों को आधार मानते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से सुनाई। पुलिस ने आरोपी अबरार को उसकी पत्नी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा था  वह अपनी पत्नी का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, अबरार पूर्व में हबीबगंज थाने में भी हत्या के आरोप में बंद रह चुका है।
छात्रा से रेप करने वाले आरोपी को उम्र कैद

सीहोर। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार मिश्र ने एक स्कूली छात्रा के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास तथा इसमें सहयोग करने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है।  अभियोजन की ओर से पैरवी केके शर्मा द्वारा की गई।
    अभियोजन के अनुसार बड़ी मुंगावली में अपने घर से स्कूल जा रही छात्रा के साथ बलात्संग का मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने प्रकरण कायम किया था। अभियोजन के अनुसार जब यह छात्रा बड़ी मुंगावली से खेत के रास्ते से स्कूल की ओर जा रही थी तभी गांव के देवकरण ने उसे जबरन रोककर रेप किया उसके इस कार्य में गांव के ही अंकुर द्वारा भी सहयोग किया गया था, आरोपी द्वारा रेप किए जाने के बाद उसे किसी से कुछ नहीं कहने की भी धमकी थी मामला उजागर होने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी देवकरण और अंकुर को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
विद्वान न्यायाधीश श्री मिश्र द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी देवकरण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि उसके सहयोगी अंकुर को दस वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

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