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Tuesday, November 9, 2010

नपं अध्यक्ष को भेजा जेल

सीहोर.इछावर के नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील राठी को गैर कानूनी रूप से रसोई गैस सिलेंडर के भंडारण के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश द्वारा जेल भेजने के आदेश दिए गए। उनकी अपील को खारिज करते हुए न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के निर्णय को बरकरार रखने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश ने इछावर के बहुचर्चित मामले में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील राठी की सजा बरकरार रखने के आदेश देते हुए उनकी अपील खारिज कर दी। अपील खारिज होेते ही श्री राठी को न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत जेल भेज दिया गया है।अभियोजन के अनुसार वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील राठी के गोदाम से प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्ष 2002 में गैर कानूनी ढंग से भंडारित किए गए रसोई गैस के 38 सिलेंडर जब्त करते हुए उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में 19 जुलाई 2010 को न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल पाठक द्वारा सुनील राठी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई थी। जिस पर श्री राठी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसले के विरूद्ध अपील दायर की थी। जिस पर सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश द्वारा 25 अक्टूबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अपील खारिज कर दी गई। उन्होंने इछावर न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को यथावत रखने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ओमप्रकाश मिश्रा ने पैरवी की।अपील खारिज होने के बाद श्री राठी को उपजेल सीहोर भेज दिया गया। पुलिस द्वारा उन्हें जेल लाया गया। बताया जाता है कि श्री राठी अब अपने अभिभाषक के माध्यम से अपील रिवीजन के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर जाएंगे।

और भी है मामले

यह मामला सुनील राठी के नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के पहले का है, पर हाल में ही उनके विरूद्ध कोतवाली पुलिस ने ग्रामीण एवं भूमि विकास बैंक प्रबंधन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर शासकीय कार्य में व्यवधान का प्रकरण दर्ज किया है। जिस पर भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है।

क्या है मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 फरवरी 2002 में इछावर स्थित माधव गैस एजेंसी की ओर से विजेन्द्र तिवारी द्वारा इस बात की शिकायत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से की गई थी कि सुनील राठी द्वारा अवैध रूप से रसोई गैस का भंडारण किया जाकर उसका चोरी छुपे विक्रय किया जा रहा है। उनके पास न तो गैस की एजेंसी है और न ही किसी प्रकार का कोई लायसेंस है। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीएम अभय बेडेकर तथा सहायक खाद्य अधिकारी एसजेड नकवी व दल को जांच हेतु अधिकृत किया। श्री बेडेकर के दिशा निर्देशन में मारे गए छापे में सुनील राठी के गोदाम से 38 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिसमें 16 गैस सिलेंडर भरे हुए थे तथा 22 खाली थे। इस मामले को पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। इछावर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल पाठक ने सुनील राठी पर लगाए गए आरोपों को दोषसिद्ध पाते हुए उन्हें छह माह की सजा सुनाई थी। जिस पर श्री राठी ने जबलपुर से बुलवाए गए अभिभाषक के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में इस निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की थी। जिस पर 25 अक्टूबर को सुनवाई की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था। सोमवार को उन्होंने अपने निर्णय में सुनील राठी द्वारा लगाई गई अपील को खारिज करते हुए न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल पाठक के निर्णय को बरकरार रखते हुए उन्हें न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। वर्तमान में सुनील राठी इछावर नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और हाल ही में ही भूमि विकास बैंक में मतदाता सूची जबरन ले जाने के मामले में कोतवाली पुलिस में उनके खिलाफ शासकीय कार्य में व्यवधान का प्रकरण भी दर्ज किया था। जिस पर उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी।

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