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Saturday, December 18, 2010

हाइकोर्ट से जमानत

 सीहोर आखिरकार नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील राठी को हाइकोर्ट से जमानत प्रदान कर दी गई। इसी आदेश के परिपालन में शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल पाठक ने उनकी रिहाई के आदेश प्रदान किए। कांग्रेस नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील राठी 8 नवंबर से जेल में थे, अवैध रुप से रसोई गैस सिलेंडर रखने का आरोप दोष सिद्ध होने पर उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए थे। तब से ही उनके द्वारा जमानत के प्रयास किए जा रहे थे। उनके अभिभाषक रवीन्द्र भारद्वाज ने बताया कि   आपराधिक निगरानी पर 16 दिसम्बर को हाइकोर्ट जबलपुर से 15 हजार रुपए की जमानत तथा 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की गई। हाइकोर्ट के आदेश के परिपालन में उनके अभिभाषक द्वारा आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल पाठक के समक्ष जमानत और मुचलका प्रस्तुत किया गया जिस पर उनकी रिहाई के आदेश प्रदान किए गए। शुक्रवार की शाम को चर्चा करते हुए श्री राठी ने बताया कि अभी वो अस्पताल में है तथा यहां से जेल जा रहे है वहां से रिहाई होगी। श्री राठी की जमानत होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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