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Friday, December 21, 2012


व्याख्याता विभागीय जांच के घेरे में 
- कमिश्नर भोपाल संभाग श्री प्रवीण गर्ग ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ईंटखेड़ी के एक व्याख्याता के खिलाफ विभागीय जांच कायम कर दी है । इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए गए हैं । 

   कमिश्नर भोपाल संभाग ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ईंटखेड़ी के व्याख्याता श्री अशोक कुमार गुप्ता (वर्तमान में निलंबित) पर अधिरोपित आरोप की सत्यता का पता लगाने के लिए उनके खिलाफ नियमित विभागीय जांच संस्थित की है । जांच के लिए जिला विभागीय जांच अधिकारी कलेक्टर कार्यालय भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है । कमिश्नर द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही तीन माह में पूरा कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की ताकीद की गई है । 

   आदेश में उन सभी बातों का खुलासा किया गया है जिनके चलते विभागीय जांच की जरूरत महसूस की गई । आदेश में बताया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षक श्री भगवानदास भारती ने व्याख्याता अशोक कुमार गुप्ता के खिलाफ शिकायत की थी कि उनके वेतन एरियर्स की राशि में से 77 हजार 61 रूपये की राशि विकासखंड के खाते में जबरिया जमा कराई और 60 हजार की राशि नाजायज तरीके से नकद प्राप्त की । शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के चलते कलेक्टर के प्रतिवेदन पर श्री गुप्ता को निलंबित किया गया और आरोप पत्र आदि जारी किए गए । आरोप पत्रों के जवाब पर सी.ई.ओ.जिला पंचायत भोपाल से अभिमत लिया गया जिसमें श्री गुप्ता का जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया और इसमें विस्तृत जांच की जरूरत बताई गई । इन सभी कारणों के चलते कमिश्नर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ईंटखेड़ी के व्याख्याता अशोक कुमार गुप्ता के खिलाफ नियमित विभागीय जांच संस्थित की है ।

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