यदि आपके पास कोई समाचार या फोटो है तथा आप भी किसी समस्या को शासन स्तर पर पंहुचाना चाहते हैं और किसी विषय पर लिखने के इच्छुक है,तो आपका स्वागत है ईमेल करे- writing.daswani@gmail.com, Mob No.-+919425070052

Monday, December 17, 2012


गैरवाजिब तौर से पैसा लेने का खामियाजा 
डाक्टर निलंबित 
कमिश्नर भोपाल संभाग श्री प्रवीण गर्ग ने जिला चिकित्सालय विदिशा के एक डाक्टर को निलंबित कर दिया है । डाक्टर द्वारा मरीज से छुट्टी का पर्चा बनाने के बदले गैरवाजिब तौर से पैसे लिए गए थे । निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है । 
जारी आदेश में बताया गया है कि जिला चिकित्सालय विदिशा में कार्यरत अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. एन.डी.चौरसिया ने टीलाखेड़ी निवासी भुजबल सिंह आदिवासी को अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया किन्तु छुट्टी का पर्चा बनाने के लिए उससे डेढ़ हजार रूपये की मांग की । डॉ. चौरसिया ने मरीज भुजबल से अनाधिकृत तौर पर एक हजार रूपये ले भी लिए । बावजूद इसके छुट्टी का पर्चा नहीं दिया । बाद में डाक्टर ने यह एक हजार रूपये मरीज को लौटा भी दिए । इस तरह डॉ. चौरसिया के प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के चलते कमिश्नर ने संबंधित डाक्टर के आचरण को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) एवं (3) के प्रतिकूल आचरण पर चिकित्सक के खिलाफ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत प्रथक से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है ।

0 comments: