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Friday, October 29, 2010

हत्या के 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

सीहोर,निकटवर्ती ग्राम कचनारिया के बहुचर्चित हत्याकांड में प्रथम सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने सभी दस आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनोज सक्सेना द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार ग्राम कचनारिया निवासी सगे भाई कमल सिंह , सौभाग सिंह, रमेश और चंदर सिंह मेवाड़ा अपने घर से 9 जून 2008 की सुबह आठ बजे खेत पर जा रहे थे तभी ग्राम सेमली के साजिद, शरीफ, इशाक, फिरोज, शेर आलम,अमजद, दुल्लू, आरिफ, जमशेद, मोहसिन खां द्वारा इन्हें घेर लिया गया और पैसे की मांग करते हुए साजिद ने चंदर को चाकू मार दिया बचाने के लिए आए सौभाग सिंह को भी चाकू मार दिया गया। इन लोगों से बचने के लिए जब तीनों भाईयों ने भागने का प्रयास किया तो दुल्लू ने बंदूक चला दी जिसे रमेश ने छीन लिया था। ग्रामीणों के आ जाने से आरोपी भाग खड़े हुए पर चंदर सिंह मेवाड़ा की रास्ते में मृत्यु हो गई। इस घटना क्रम से ग्राम कचनारिया और उसके आसपास के गांवों में सनसनी बन गई थी। मंडी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 307,147, 148,149 तथा 341 के अर्न्तगत प्रकरण कायम कर न्यायालय में चालान प्रस्तुुत किया था। जिस पर प्रथम सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने सभी को 302 में आजीवन कारावास, 307 में 7 वर्ष 149 में 1 वर्ष, 148 में 6 माह तथा 341 में 15 दिन के कारावास से दंडित किया। सभी सजा एक साथ चलेगी।

अभियोजन ने 32 ग्वाहों को प्रस्तुत किया

ग्राम कचनारिया के इस बहुचर्चित हत्याकांड में अभियोजन की ओर से करीब 32 लोगों का ग्वाह के रुप में प्रस्तुत किया गया था। जबकि बचाव पक्ष की ओर से 3 ग्वाह प्रस्तुत किए गए थे। प्रथम सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार की शाम को निर्णय सुनाया।

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