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Thursday, October 14, 2010

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास हत्याकांड में पत्नी भी शामिल


सीहोर/बुदनी पिछले दिनों एक आदिवासी की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तीनों आरोपियों को न्यायालय से जेल भेज दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि बुदनी के ग्राम तालपुरा डूबा निवासी 45 वर्षीय चंपालाल वारेला की रविवार की रात को भावसिंह आत्मज ज्ञान सिंह और पड़ोसी महेश आत्मज म्यान सिंह वारेला द्वारा हत्या कर दिए जाने की रिपोर्ट उसकी पत्नी मसूली बाई द्वारा की गई थी। जिसके आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर लिया गया था। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि इन दोनों ने मृतक की पत्नी और रिपोर्ट कर्ता मूसली बाई के साथ मिलकर हत्या की है। गला उसके द्वारा भी दबाया गया था पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया जिसमें उसने स्वीकार किया कि प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए भाई के पुत्र और पड़ोसी की मदद ली। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसका राज इतनी जल्दी उजागर होगा।

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