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Friday, October 22, 2010

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम न कराएं : भटनागर

सीहोर.विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जागरूकता शिविरों का आयोजन हो रहा है। इस बार जिला मुख्यालय पर ही शिविर आयोजित हुआ जिसमें शासन की जनकल्याणकारी योजना की जानकारी दी। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा के निर्देशन में सिलाई कढ़ाई केन्द्र कलेक्ट्रेट सीहोर में कुमारी विनीता भटनागर न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुख्य आतिथ्य में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा व देखभाल की दृष्टि से आयोजित जागरूकता शिविर सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सामान पारिश्रमिक अधिनिमय के अंतर्गत महिलाओं को पुरूषों के सामान काम के लिए सामान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने बच्चों का शोषण रोकने, बच्चों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा प्राप्त करने का उनका मौलिक अधिकार है, उक्त संबंध में जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने कहा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम   न कराएं। यह अपराध की श्रेणी में आता है। अब पुुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तालक के मामले में पति-पत्नी को भरण पोषण हेतु खर्चे पानी की रकम देगा। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, उनके हित में बनाए गए कानून, घरेलु हिंसा अधिनियम के संबंध मे विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।जिला विधिक सहायता अधिकारी एससी खरे ने विधिक सहायता, लोक अदालत व विभिन्न योजनाओं, बाल मजदूरी अधिनियम, घरेलु हिंसा की जानकारी से अवगत कराया। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक सीमा शर्मा ने प्रसव, टीकाकरण, जन्म सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना तथा मां व बच्चों की सुरक्षा की जानकारी, मंगल दिवस योजना के अंतर्गत गोद भराई, जन्मदिवस, किशोरी बालिका दिवस, जननी सुरक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई व अन्य समाजसेवियों ने विचार व्यक्त किए।

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